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SEBI ने सीआईएस के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सामूहिक निवेश योजनाओं के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से निवल मूल्य मानदंड और ट्रैक रिकॉर्ड आवश्यकताओं को बढ़ाया है।

सेबी ने प्रत्येक सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के लिए न्यूनतम 20 निवेशकों और कम से कम 20 करोड़ रुपये की सदस्यता राशि अनिवार्य कर दी है। सेबी ने हितों के टकराव से बचने के लिए सामूहिक निवेश प्रबंधन कंपनी (सीआईएमसी) में क्रॉस-शेयरहोल्डिंग पर 10% तक की सीमा लगाई है।

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