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बीमा उद्योग में बदलाव की सिफारिश करने के लिए IRDAI ने समितियों की स्थापना की

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी) के माध्यम से सामान्य, पुनर्बीमा और जीवन बीमा जैसे विनियमन, उत्पाद, वितरण, जैसे कई क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है।

जीआईसी के प्रवक्ता के अनुसार, इन पैनल में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के नेता, इरडाई के सदस्य और जीआईसी के प्रतिनिधि शामिल हैं। इरडा ने बीमा नियामक और गैर-जीवन बीमा कारोबार के बीच संपर्क के रूप में काम करने के लिए जीआईसी की स्थापना की।

आईआरडीएआई के बारे में

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक नियामक एजेंसी है जो भारत में बीमा और पुनर्बीमा व्यवसायों को विनियमित और लाइसेंस देने के लिए जिम्मेदार है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में 2001 से है, जब इसे दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था।

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