उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पांच राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ 25 विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया है।
बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।
विशेष अदालतें मुकदमे के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन करेंगी जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा अनिवार्य है।