आपातकालीन प्रावधान
- भारतीय संविधान में विस्तृत आपातकालीन प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।
- इसके पीछे की तर्कसंगतता इन प्रावधानों का समावेश देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है।
संविधान में तीन प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है, अर्थात्:-
• युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352);
• राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) (अनुच्छेद 356) या
केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफलता (अनुच्छेद 365); और
• भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट के लिए खतरे के आधार पर वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।