श्रीलंका ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन करके 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। सरकारी सूचना विभाग के एक दस्तावेज में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त उप-समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद ने उक्त आयु सीमा को संशोधित करने की अनुमति दी। सऊदी अरब के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और अन्य मध्य पूर्वी देशों के लिए 23 वर्ष है, और अन्य सभी देशों के लिए 21 वर्ष है।
श्रीलंका पीएम: रानिल विक्रमसिंघे;
अध्यक्ष: गोटबाया राजपक्षे