SEBI ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) को दी गई मान्यता वापस ले ली है।
मान्यता वापस लेने के बाद सेबी द्वारा 10 मई को पारित एक आदेश के बाद निवल मूल्य और ढांचागत आवश्यकताओं जैसे कई आधारों पर गैर-अनुपालन के बाद मान्यता वापस ले ली गई। इसके बाद आईसीईएक्स को निर्देश दिया गया है कि वह आईसीईएक्स के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड में उपलब्ध पैसा सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करे।