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SEBI ने आईआईएफएल पर क्लाइंट फंड के दुरुपयोग के लिए 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया

SEBI ने क्लाइंट सिक्योरिटीज के दुरुपयोग के लिए इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड (IIFL) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आईआईएफएल को 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना होगा।

सेबी द्वारा अप्रैल 2011 से जनवरी 2017 की अवधि के लिए आईआईएफएल के खाते की पुस्तकों के निरीक्षण के बाद यह जुर्माना लगाया गया। यह पाया गया कि आईआईएफएल ने डेबिट बैलेंस ग्राहकों के निपटान दायित्व के लिए 0.59 करोड़ रुपये से 397.02 करोड़ रुपये की सीमा में क्लाइंट फंड का दुरुपयोग किया था। .

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