केंद्र ने एयरलाइंस क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाई: वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) में संशोधन किया है।
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विभाग ने योजना की सस्ती ऋण सीमा को ₹400 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,500 करोड़ कर दिया है।
उद्देश्य: इस क्षेत्र को नकदी-प्रवाह की समस्याओं से निपटने में मदद करना।
संशोधित ईसीएलजीएस के अनुसार, एक एयरलाइन अपने फंड-आधारित या गैर-निधि-आधारित ऋण के 100% या ₹1,500 करोड़, जो भी कम हो, के लिए पात्र होगी।