दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, कि नरिंदर ध्रुव बत्रा अवमानना कार्यवाही में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष के रूप में जारी नहीं रह सकते हैं।
पूर्व ओलंपियन असलम शेर खान की ओर से बत्रा, आईओए महासचिव राजीव मेहता और खेल सचिव के खिलाफ दायर अवमानना की कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए.
कोर्ट ने अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। बत्रा 2019 में IOC के सदस्य बने थे।