RBI ने महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया: आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
कारण: पर्याप्त पूंजी का अभाव।
दैनिक करंट अफेयर्स और प्रश्न उत्तर
दावा: प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (महाराष्ट्र) को भी व्यवसाय बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए कहा गया है। आंकड़ों के अनुसार, 99% जमाकर्ता डीआईसीजीसी की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।