भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से कम से कम एक किमी का इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) होना चाहिए।
SC ने कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ESZ के भीतर किसी भी स्थायी संरचना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य वन संरक्षक को ESZ के भीतर मौजूदा संरचनाओं की एक सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया।