उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ‘मरम्मत के अधिकार’ के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
समिति की अध्यक्षता निधि खरे (उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त सचिव) करेंगी।
उद्देश्य: स्थानीय बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाने के लिए, मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करना। U.S.A, U.K, और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने पहले ही मरम्मत के अधिकार को मान्यता दे दी है