भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘NBFC-अपर लेयर’ द्वारा दिए गए बकाया ऋणों के लिए प्रावधान दिशानिर्देश जारी किए हैं।
ये दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होंगे। लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) को व्यक्तिगत आवास ऋण और ऋण: 0.25%। टीज़र दरों पर दिए गए आवास ऋण: 2% (दरों में वृद्धि की तारीख से 1 वर्ष के बाद 0.4% की कमी।) वाणिज्यिक रियल एस्टेट- आवासीय आवास (सीआरई – आरएच) क्षेत्र के लिए अग्रिम: 0.75%।